मुजफ्फरपुर : जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो रॉय सहित मंडल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक गोबरसही शाखा एवं बखरा शाखा के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था। यह परिवाद पारू के मोहजम्मा निवासी अजय कुमार सिंह व अर्चना देवी ने दायर कराया है। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय सहित सभी विपक्षियों को नोटिस जारी किया हैं।
13 जुलाई को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश
नोटिस मे जिला उपभोक्ता आयोग ने 13 जुलाई 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया हियन। परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा इस मुकदमा को लड़ रहे हैं। झा ने बताया कि परिवादियों के द्वारा सहारा इंडिया में निवेशित राशि की मैच्यूरिटी अवधि पहले हीं पूरी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी सहारा इंडिया द्वारा परिवादी को भुगतान राशि प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। वे थक-हारकर न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाये हैं। मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सहारा प्रमुख सहित कई विपक्षियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया हैं।
आर्थिक रूप से गरीब लोगो का निःशुल्क मुकदमा लड़ रहे हैं अधिवक्ता एस. के. झा
आपको बता दें कि मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा आर्थिक रूप से गरीब और बेबस ऐसे लोग जिनका पैसा सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा हैं। वैसे लोगों के लिए बिलकुल निःशुल्क मुकदमा लड़ने का ऐलान किया था। जिसके बाद अजय कुमार सिंह व अर्चना देवी ने अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से सहारा के खिलाफ परिवाद दायर कराया हैं।