पटना. सुब्रत राय सहारा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से सुब्रत राय को छूट दे दी है. आज ही पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय सहारा को सोमवार को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया था. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने कल सुब्रत राय को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन सुब्रत राय सहारा आज पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुब्रत राय सहारा सोमवार को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर के पीठ ने इस उपस्थित किए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है. अब सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को अगली सुनवाई होगी.
बताते चलें कि बीते मंगलवार को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय सहारा ने पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुब्रत राय ने अपनी अपील में कहा था कि विवादित बकायों के भुगतान के लिए अग्रिम जमानत की याचिका का इस्तेमाल करना संभव नहीं है. सहारा का कहना था कि पटना हाईकोर्ट के एकल पीठ ने सीआरपीसी की धारा 438 की गलत विवेचना की है. पटना हाईकोर्ट में दायर यह मामला प्रमोद कुमार सैनी की याचिका से संबंधित है, जिसमें दो निजी निधि कंपनियों के मैनेजर ने अग्रिम जमानत की मांग की थी. इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश देकर सहारा के जमाकर्ताओं को जोड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश पर रोक लगाई है. सहारा प्रमुख की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं. सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुब्रत राय सहारा को मामले में बिना वजह घसीटा जा रहा है. जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा कि क्या सहाराश्री अग्रिम जमानत के लिए गए थे, इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले में किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए थे. इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत राय की व्यक्तिगत उपस्थिति पर अंतरिम रोक का आदेश पारित कर दिया.
Source : News18