सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में चारा घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे लालू प्रसाद के पासपोर्ट रिलीज करने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है। उनके अधिवक्ता के अनुसार अब पासपोर्ट को नवीकरण के लिए पासपोर्ट कार्यालय में जमा कराया जाएगा।

बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर पासपोर्ट नवीकरण के लिए उसे रिलीज करने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद पासपोर्ट नवीकरण के बाद किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं।

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अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद इन दिनों किडनी रोग से ग्रस्त हैं। बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। पासपोर्ट रिलीज होने के बाद उसका नवीकरण कराया जाएगा और फिर इलाज के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आवेदन दिया जाएगा। बता दें कि सीबीआइ कोर्ट ने 19 मार्च 2018 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को 14 साल की सजा सुनाई गई है।

Source : Dainik Jagran

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