ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के पमरिया टोला इलाके से छह वर्षीया खुशी के अपहरण मामले पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुजफ्फरपुर टाउन डीएसपी व एसएसपी जयंतकांत कोर्ट में उपस्थित थे।
एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि इस केस का अनुसंधान चल रहा है। जितने भी संदिग्ध हैं, सबका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, जिससे अपहृत बच्ची को ढूंढने में आसानी होगी। कोर्ट ने एसएसपी को इसे एक चैलेंज के रूप में लेने को कहा है। साथ ही मामले पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करने की बात कही। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 16 फरवरी को खुशी का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद खुशी के पिता ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बच्ची को बरामद करने की गुहार लगाई थी।
बच्ची बरामद करने के लिए एसआईटी भी हो चुकी है गठित : खुशी अपहरण कांड में एसआईटी का गठन किया जा चुका है। केस के आइओ को भी बदल दिया गया है। ब्रह्मपुरा थानेदार अनिल कुमार गुप्ता को इस केस का आइओ बनाया गया है।
Source : Hindustan