PATNA : राज्य के 30 हजार किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए 210 करोड़ रुपया का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। अनुदान आधारित निजी नलकूप योजना (असिंचित क्षेत्र) की मंजूरी के लिए लघु जल संसाधन विभाग जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश बनाकर किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
नलकूप लगाने को लेकर जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे कर पंचायत और जगह चिह्नित किया है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार एक नलकूप लगाने में अधिकतम 84, 600 रुपए की लागत आएगी। कृषक अधिकतम 70 मीटर तक बोरिंग करवाने के बाद मन मुताबिक दो, तीन या चार एचपी का मोटर पंप लगा सकते हैं। इस योजना के तहत सामान्य को 50 प्रतिशत, पिछड़ा व अति पिछड़ा को 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
राज्य में 10 हजार ही बचे हैं सरकारी नलकूप राज्य में 10,240 सरकारी नलकूप ही बचे हैं। जिसकी देखरेख पंचायती राज विभाग कर रही है। जबकि लघु जल संसाधन विभाग सिर्फ निगरानी कर रहा है। सरकारी नलकूप की संख्या में काफी कमी होने के कारण ही सरकार अनुदान आधारित निजी नलकूप योजना लाई है। ताकि सात निश्चय योजना दो के तहत हर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सके।
मुख्यमंत्री हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना चाहते हैं। इसी कारण विभाग द्वारा अनुदान आधारित निजी नलकूप योजना लाई गई है। जिसके तहत 30000 किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। – जयंत राज, मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग
पंप व बोरिंग के लिए मिलेगा अनुदान
सामान्य को 4 एचपी के लिए 15000, 3 एचपी के लिए 12500 एवं 2 एचपी के लिए 10000, पिछड़ा व अति पिछड़ा को 4 एचपी के लिए 21000, 3 एचपी के लिए 17500 एवं 2 एचपी के लिए 14000 व अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 4 एचपी के लिए 24000, 3 एचपी के लिए 20000 व 2 एचपी के लिए 16000 रुपया अनुदान मिलेगा। एक मीटर बोरिंग कराने पर सामान्य को 600, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा को 840 व अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 960 रुपया अनुदान दिया जाएगा।
Source : Hindustan