सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के लिए बिहार की पुलिस यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची है. उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं. शुक्रवार को बिहार की पुलिस सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेकर लखनऊ आई है.

बिहार पुलिस ने सबसे पहले यूपी की पुलिस से संपर्क किया और गिरफ्तारी में मदद मांगी, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस यहां गोमती नगर में स्थित सहारा शहर के दफ्तर पहुंचीं. पुलिस का कहना है कि सहारा शहर में सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी वारंट को अमल में लाने की कार्रवाई की जा रही है. बिहार के नालंदा जिले की उपभोक्ता न्यायालय (Consumer court) ने सुब्रत रॉय के खिलाफ एनबीडब्ल्यू नोटिस जारी किया है.

जानकारी के मुताबिक, सहारा बैंकिंग में निवेशक ने नालंदा कंजूमर कोर्ट में सुब्रत रॉय के खिलाफ केस दायर किया था. समन के बावजूद सुब्रत रॉय पेशी पर नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने NBW नोटिस जारी किया है.

इससे पहले अप्रैल में सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की टीम लखनऊ पहुंची थी. दतिया जिले की कोतवाली पुलिस सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट लेकर लखनऊ पहुंची थी. सुब्रत रॉय के ऊपर दतिया में 14 केस दर्ज हैं. एमपी पुलिस की टीम गोमती नगर पुलिस को लेकर सहारा पहुंची थी.

एमपी पुलिस का कहना था कि सुब्रत रॉय के खिलाफ चिटफंड सोसाइटी बनाकर पैसा हड़पने के 14 केस दर्ज हैं, जिसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है. सहारा कंपनी ने लोगों से पैसा जमा करवाएं और फिर मैच्योरिटी होने पर पैसा नहीं दिया. दतिया पुलिस का कहना है, ‘बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर के 8 लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. सुब्रत रॉय, स्वप्नाना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राना जिया और अब्दुल दबीर के खिलाफ एनबीडब्लू जारी है.’

वहीं, पटना हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से भी सुब्रत रॉय पर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी, वो फिलहाल के लिए टल गई थी. आम लोगों के बीच सुब्रत रॉय को ‘सहाराश्री’ नाम से भी जाना जाता है. हाईकोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को आज यानी शुक्रवार को सशरीर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन सहाराश्री जब आदेश के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे तो नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुब्रत रॉय को 16 मई तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था. चल रहा लोगों के पैसे नहीं चुकाने का मामला पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का पिछले कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है. लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे. पटना हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार ने सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

Source : Aaj Tak

Genius-Classes

nps-builders

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *