बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर तमाम सख्ती अपनाने के बाद भी यह विफल रहा हैं। इसे देखते हुए इस कानून को और प्रभावी रूप से लागू करने और शराब के धंधेबाजों पर सख्ती के लिए पटना को चार जोन में बांटा गया है। इनमें बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल को मद्यनिषेध एवं उत्पाद क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके लिए 136 राजपत्रित-अराजपत्रित पदों का सृजन होगा। इन जगहों पर शराबबंदी को लेकर प्रशासन सख्त रहेगा।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें इन पदों की स्वीकृति दी गई।इन पदों के सृजन से पटना जिला के बाढ़,मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल के दुर्गम दियारा क्षेत्रों में शराबबंदी कानून को प्रशासन सख्ती से लागू करेगा।

इसके अलावा इस बैठक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा के लिए 57 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। इसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के 43, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के 11 और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के तीन पद शामिल हैं।

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वहीं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में 88 पद स्वीकृत किए गए। इसके अंतर्गत नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक व 31 तकनीकी और 16 गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 76 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस विभाग के तहत तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा के अनुश्रवम व संचालन के लिए 12 पदों की स्वीकृति दी गई है।

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Pooja

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