मुजफ्फरपुर । कटरा थाना के एक गांव में 12 साल पहले 13 वर्षीया छात्रा से दुष्कर्म के दोषी सरकारी शिक्षक खुर्शीद आलम को एडीजे 11 के कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। बीते 31 जनवरी को कोर्ट ने शिक्षक को दोषी ठहराया था।

दोषी शिक्षक कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ 18 सितंबर 2011 को छात्रा की मां ने एफआईआर कराई थी। पुलिस ने 27 जनवरी 2012 को चार्जशीट दाखिल की थी। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले शिक्षक छह माह से अधिक समय तक जेल में रह चुका है। कोर्ट ने पीड़िता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा करने का आदेश दिया है।

18 सितंबर 2011 को दोषी शिक्षक ने छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने घर बुलाया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने एफआईआर में बताया था कि उसकी बेटी शिक्षक खुर्शीद आलम से प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ती थी। घटना के दिन उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ने के लिए शिक्षक ने अपने घर पर बुलाया। देर शाम तक बेटी वापस नहीं लौटी। इसके बाद मां शिक्षक के घर गई। गेट खोलकर घर के अंदर जाने पर देखा कि बेटी आपत्तिजनक स्थिति में है। पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि खुर्शीद आलम ने दुष्कर्म किया है।

Source : Hindustan

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