अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने से नाराज पटना हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है। डॉ. राकेश रंजन की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 5 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को मामले की सुनवाई के समय केस से संबंधित सारे रिकार्ड व कागजात के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था, लेकिन सुनवाई के समय स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। उनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव कोर्ट आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं।