मुजफ्फरपुर में नवगठित साइबर थाने से पीड़ित महिलाओं व बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रावधान के अनुसार महिलाएं व बच्चे सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल व डाक से भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साइबर थाने के थानाध्यक्ष घर जाकर मामले की जांच करेंगे और उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसी एफआईआर के लिए महिलाओं या बच्चों को साइबर थाने में नहीं बुलाया जाएगा।
नवगठित साइबर थाने को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति कहीं भी शिकायत दर्ज करा सकेगा और उस स्थल को साइबर स्पेस मानकर मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पीड़ित को अलग-अलग थानों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएसपी ने डीएम प्रणव कुमार को भी साइबर थाने के संचालन से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है।
रिपोर्ट में बताया है कि जिले में पूर्व से चल रहे सामान्य थानों में भी साइबर अपराध से संबंधित एफआईआर दर्ज करायी जा सकती है। वह एफआईआर भी साइबर थाने को भेज दी जाएगी। साइबर अपराध से जुड़े सभी मामलों को अब आईपीसी के बदले इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत दर्ज किया जाएगा।
इसका अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही करेंगे। साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कोई भी थाना अब मामला दर्ज करने से इंकार नहीं करेगा। एसएसपी ने कहा है कि इसके अलावा पीड़ित के खुद थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। जरूरी नहीं कि साइबर अपराध से जुड़े मामले ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएं।
Source : Hindustan