राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड के आरोपी साहिबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत याचिका कर दी है। मुजफ्फरपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

अब जब नीचली अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो इसके बाद बीजेपी विधायक राजू सिंह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपहरण के मामले में भी उन पर पुलिस शिकंजा कस सकती है। बता दें कि 16 जून को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस की टीम विधायक राजू सिंह के घर पहुंची थी और उन्होंने फरार विधायक के खिलाफ इश्तेहार चस्पा किया था। वहीं कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत सभी आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की जायेगी।

मालूम हो कि 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह में भाजपा विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे। आरजेडी नेता तुलसी राय ने राजू सिंह पर आरोप लगाया कि राजू सिंह ने उनके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर उसे उठाकर ले गए। जिसके बाद तुलसी राय ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। वहीं राजू सिंह इस मामले में फरार चल रहे हैं।

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Pooja

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