मिलाद-उन-नबी के अवसर पर लाइसेंसधारी डीजे संचालकों द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा व अनुपालन नहीं करने पर मुजफ्फरपुर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार पुलिस ने कहा कि आप सभी से अपील है अगामी पर्वों में लाइसेंस/सरकारी नियमों का अनुपालन किया जाए।

28 सितंबर को विकाश कुमार, कृषि समन्वयक, संयुक्त कृषि भवन, मुशहरी मुजफ्फरपुर के टंकित आवेदन के आधार पर नगर थाना कांड सं0-787/23, 29 सितंबर को धारा-188/290/34 भा0द0वि० एवं 3 / 9 बिहार लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जिसमें वादी विकास कुमार ने कहा है कि 28 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे से 2 बजे के बीच तिलक मैदान के पास काफी संख्या में लोगों द्वारा जुलुस के साथ मनाही के बावजूद अतिउच्च स्वर में साउंड / डी०जे० बजाने व लोगो द्वारा हल्ला हुड़दंग किया गया है। जिसके बाद उक्त घटना के संदर्भ में सरकारी कार्य में बाधा व नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 डी0जे0 संचालकों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

इन डीजे संचालकों पर दर्ज हुई एफआईआर

1. डी0जे0 माहिरा साउंड

2. साहिल डी०जे० साउंड

3. के०जे०एन० साउंड

4. समशाद एण्ड को० साउंड

5. महेक साउंड

6. जय माता दी डी०जे०

7. बेबी साउंड

8. राजा साउंड एण्ड लाईट

9. नटराज डी०जे०

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Pooja

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