लालू यादव के बड़े बेटे एवं बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के तलाक के मामले में कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किये गए हैं। पटना के फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को घरेलू हिंसा में दोषी माना है। अदालत ने आदेश देते हुए कहा है कि फिर से वो अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा न करें। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरह सुख-सुविधा देने की बात कही है।
बता दें कि कोर्ट के मुताबिक तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या को एक महीने के अंदर उसी तरह क आवास उपलब्ध कराएं जैसा उनकी माँ राबड़ी देवी के पास है। उन्हें अब अपनी पत्नी को वो सभी सुविधाएं देनी होगी जैसा राबड़ी आवास में मिलता था। इसके अलावा बिजली बिल, पानी सबका प्रबंध भी तेज प्रताप यादव करेंगे।
मालूम हो कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रतापएवं पूर्व मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही तेज प्रताप ने पटना के सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी। दोनों में सुलह कराने की कोशिश की गई लेकिन तेज प्रताप यादव नहीं माने।