धार्मिक जुलूस में तलवार, भाला या अन्य परंपरागत हथियार ले जाने वाले को अब व्यक्तिगत अनुमति पत्र अथवा अनुज्ञप्ति लेनी होगी। गृह विभाग के इस निर्देश को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने एसएसपी, दोनों एसडीओ और सभी डीएसपी को पत्र जारी किया है। हथियार लेकर जाने वाले को पहले ही थाना, डीएसपी और एसडीओ कार्यालय में आवेदन देकर अनुज्ञप्ति लेनी होगी, अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गृह विभाग से जारी निर्देश में कहा गया है कि जुलूस या शोभायात्राओं में कई लोग समूह में लाठी, भाला, तलवार, अग्नेयास्त्रत्त् एवं अन्य हथियार का प्रदर्शन करते हैं। सिख द्वारा धारित कृपाण को छोड़कर किसी भी जुलूस या शोभायात्रा में हथियार ले जाना और प्रदर्शन करना आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। यदि तलवार आदि ले जाना जरूरी हो तो अलग से प्रत्येक वैसे व्यक्ति को अनुमति पत्र लेना होगा। निर्देश में कहा गया है कि जुलूस या शोभायात्राओं में भाग ले रहे कम से कम 10 से 25 लोगों से यह लिखित लें कि वे जुलूस में विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। ऐसे लोगों से आधार कार्ड की छाया प्रति भी ली जाए।

इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद सुबह छह बजे तक किसी तरह के आयोजन में लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं देने का निर्देश भी दिया गया है। दिन में लाउडस्पीकर की अनुमति देने पर मजिस्ट्रेट मोबाइल एप से डेसिबल मापेंगे कि निर्धारित मानक से अधिक शोर तो नहीं हो रहा है। धार्मिक जुलूस के लिए तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी निर्देश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

तैनात पुलिस अधिकारी निर्देश का अनुपालन नहीं होने पर अविलंब संबंधित थानेदार को सूचित करेंगे। गृह विभाग और डीएम की ओर से जारी निर्देश की प्रति सभी थानेदारों को भेजी गई है। निर्देश दिया गया है कि आगामी पर्व त्योहारों के दौरान इसका पालन सख्ती से कराया जाए।

Source : Hindustan

Sharda Heritage- Marriage Hall , Banquet Hall Muzaffarpur

 

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