MUZAFFARPUR : मीनापुर के नंदना गांव में एक 21 साल पुराने जमीन विवाद के मामले में, भोला राय की हत्या के केस में शनिवार को एडीजे आलोक कुमार पांडेय ने उसी गांव के टुन्ना शाही को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उन्हें 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में पुलिस ने बीते 20 फरवरी को टुन्ना शाही को उसके गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो इस घटना से जुड़ा था। उसे चार महीने बाद सजा सुनाई गई।
वर्ष 2003 में भोला राय की हत्या के बाद, मृतक के चाचा, शिक्षक बालेश्वर राय ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि गांव में बाढ़ का पानी चढ़ गया था, जिस पर बड़े भाई बैजू राय ने 2002 में एक ऊंची जमीन खरीदी थी, जिस पर गांव के लोग मवेशी बांधते थे। 20 अगस्त 2003 को भोला राय और उसका पुत्र वहां तिरपाल लगा रहे थे, तब टुन्ना शाही और अन्य आरोपी वहां पहुंचे और उन्होंने भोला राय की गोली मारी और हत्या कर दी।