राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब जमीन से संबंधित दाखिल-खारिज प्रक्रिया में आपत्ति या सुधार को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा अनिवार्य कर दी है। बिना आपत्ति दर्ज किए हुए, कोई भी सीओ या राजस्व अधिकारी (आरओ) दाखिल-खारिज मामले की सुनवाई या निष्पादन नहीं कर सकते हैं।
ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए उपयोगकर्ताओं को बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित वाद संख्या और वर्ष भरकर आपत्ति दर्ज करनी होगी। यदि आप रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं, तो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें और नया उपयोगकर्ता होने की स्थिति में पहले पंजीकरण कराएं।
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया के तहत जिला और अंचल का चयन करके, वाद विवरण सही पाए जाने पर आपत्ति का विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेजों की पीडीएफ संलग्न करें। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे वेबसाइट पर दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
एक बार आपत्ति दर्ज हो जाने के बाद, इसे संबंधित सीओ या आओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यह वाद अभिलेख का हिस्सा बनेगा। इस आपत्ति पर सुनवाई करना संबंधित अधिकारी के लिए अनिवार्य है।