राज्य के सभी गांवों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। हालांकि, जमीन से जुड़े दस्तावेज़ प्राप्त करने में लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए लोग अभी भी अंचल कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने जनता से अपील की है कि वे इन दस्तावेज़ों के लिए परेशान न हों, क्योंकि ये सभी अब डिजिटल रूप में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोग घर बैठे ही इन दस्तावेज़ों को सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट लेकर अपने काम निपटा सकते हैं। अंचल कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है।
अधूरे कागजात भी करें अपलोड, नहीं है कोई अंतिम तिथि
मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पास अधूरे या कम दस्तावेज़ हैं, वे भी स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर अपने दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। भूमि सर्वे के लिए पुरानी हाथ से कटी लगान रसीद भी पूरी तरह मान्य है, और ऑनलाइन अद्यतन की कोई अनिवार्यता नहीं है।
वंशावली निर्माण को लेकर भ्रांतियां दूर, खुद से बनाएं वंशावली
वंशावली से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करते हुए मंत्री ने कहा कि इसे किसी से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है। वंशावली को सादे कागज पर स्वयं बनाएं और इसे स्वघोषणा के साथ संलग्न करें, यह पूर्ण रूप से मान्य होगी।
12 प्रकार के राजस्व दस्तावेज अब ऑनलाइन प्राप्त करें
राज्य सरकार ने 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए मामूली शुल्क ऑनलाइन भुगतान के जरिए किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में कैडस्ट्रल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल-खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल-खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू-अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख, और मापी वाद अभिलेख शामिल हैं। इच्छुक व्यक्ति biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं।