मुजफ्फरपुर: काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत जयप्रभा नगर निवासी वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान का पिस्टल लाइसेंस जिला दंडाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब की गई जब अभिमन्यु कुमार पर अपने लाइसेंसी पिस्टल का गलत उपयोग कर एक व्यक्ति को डराने-धमकाने का आरोप लगा।

जितेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अभिमन्यु चौहान ने अपने पिस्टल का इस्तेमाल उन्हें डराने-धमकाने के लिए किया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिससे मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच करते हुए सदर थाना में कांड संख्या 601/24, दिनांक 17/09/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की।

मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 352, और 351(2) BNS के तहत केस दर्ज किया गया है। सदर थानाध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अभिमन्यु चौहान के पिस्टल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

जिला दंडाधिकारी ने अभिमन्यु चौहान को निर्देश दिया है कि वह अपने शस्त्र को तुरंत काजी मोहम्मदपुर थाना में जमा करें। साथ ही, उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह के अंदर उन्हें इस नोटिस का जवाब देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उनके लाइसेंस को रद्द क्यों न किया जाए।

कानून के प्रावधान

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि लाइसेंसी हथियार का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने शस्त्र का इस्तेमाल लोगों को डराने-धमकाने, समाज में भय और दहशत पैदा करने या सामाजिक सद्भाव को भंग करने के लिए करता है, तो उनके लाइसेंस को तत्काल निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा।

जिला प्रशासन की यह कार्रवाई सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंसी हथियारों का सही और कानूनी उपयोग हो।

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD