बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या कांड में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर 2024) को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत अन्य छह आरोपियों को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को बरकरार रखा है।
यह हत्या 1998 में हुई थी, जब पूर्व मंत्री बिहारी प्रसाद इलाज के लिए पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती थे। उनकी पत्नी और बीजेपी नेता रामा देवी के अलावा, सीबीआई ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रखा था। 2009 में निचली अदालत ने इस हत्याकांड के आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
(यह एक डेवलपिंग स्टोरी है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।)