बिहार में बिजली कनेक्शन के लिए नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 1 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के कनेक्शन की नई दरें तय की हैं। अब उपभोक्ताओं को न्यूनतम ₹900 प्रति किलोवाट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह दर ₹2000 प्रति किलोवाट तक थी।

35 मीटर की दूरी तक बिजली तार और पोल की कोई अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं को नहीं चुकानी होगी, लेकिन इससे अधिक दूरी होने पर प्रत्येक 50 मीटर के लिए ₹1612 अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर जनसुनवाई के बाद यह फैसला लिया है। इसके साथ ही, नई दरें लागू होते ही उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए बिजली इंजीनियरों से एस्टीमेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। वे निर्धारित शुल्क का भुगतान करके सीधे कनेक्शन ले सकेंगे।

विभिन्न कनेक्शन पर लागत का विवरण:
• तीन किलोवाट तक: ₹2700
• पांच किलोवाट तक (एलटी थ्री फेज): ₹4500
• बीस किलोवाट तक (एलटी थ्री फेज): ₹19,500
• 45 किलोवाट (हाई टेंशन): ₹3,46,709

इसके अलावा, अपार्टमेंट या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग दरें लागू नहीं की गई हैं। आयोग ने इन दरों को अगले आदेश तक वैध रखने का निर्णय लिया है।

बिजली उपभोक्ताओं को इस बदलाव से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब कनेक्शन की प्रक्रिया सरल और कम खर्चीली हो गई है।

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