कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। सियालदह अदालत ने शनिवार को उसे दुष्कर्म और हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया। मामले में सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।

अदालत ने यह फैसला घटना के 162 दिन बाद सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि आरोपी को सोमवार को अदालत में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। संजय रॉय ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि उसे फंसाया गया है और इस मामले में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल है।

पीड़िता की मां का बयान:
पीड़िता की मां ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह न्याय अधूरा है। उन्होंने कहा, “अभी भी बाकी दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दी जानी चाहिए। मैं और मेरे पति जीवन के अंतिम दिन तक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।”

यह मामला कोलकाता के चिकित्सा समुदाय और समाज में गहरी चिंता का विषय बन गया है, और लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

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