बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त इंटर परीक्षा के सफल संचालन को सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की एमआईटी सभागार में संयुक्त ब्रीफिंग की।
इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मुजफ्फरपुर जिले के 74 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। इस परीक्षा में कुल 57,613 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 27,016 छात्र एवं 30,597 छात्राएं हैं। कुल 74 परीक्षा केंद्रों में 26 छात्र केंद्र एवं 48 छात्रा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
अधिकारियों ने परीक्षा संचालन नियमावली तथा संयुक्त आदेश के कड़ाई से अनुपालन, निर्धारित दायित्वों को जवाबदेही के साथ निभाने एवं समय से ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। परीक्षार्थियों की प्रवेश द्वार पर सघन तलाशी होगी, जिसमें महिला परीक्षार्थियों के लिए महिला केंद्राधीक्षक एवं महिला वीक्षक की तैनाती अनिवार्य की गई है।
परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, मैग्नेटिक वॉच, व्हाइटनर एवं इरेज़र आदि लाने और उनके इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों को परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि के दौरान मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।
एसडीओ एवं एसडीपीओ को अपने-अपने क्षेत्र के केंद्रों पर सतत निगरानी रखने तथा विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जाम की स्थिति न बने। सभी केंद्रों पर पेयजल, बिजली, लाइट, शौचालय एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को नियमित भ्रमण करने को कहा गया है। परीक्षा की प्रभावी निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए निर्धारित समय का सख्ती से पालन होगा। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 9:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश करना अनिवार्य होगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को जूते-मोजे पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी।
दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ होंगे, उन्हें अनुरोध पर श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाएगा या वे स्वयं भी श्रुति लेखक ला सकते हैं।
इस बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम श्रेया श्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, डीआरडीए निदेशक संजय कुमार सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।