मुजफ्फरपुर: जिले में अपराध एवं अव्यवस्था पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर पुलिस ने होटल, सराय, लॉज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों के संचालन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों पर विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी होटलों और लॉज में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाने का निर्देश
मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी होटल, सराय, लॉज और विवाह स्थलों के प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, निकास द्वार, कॉरिडोर और पार्किंग स्थल पर CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इन कैमरों को 24 घंटे क्रियाशील रखने और कम से कम 30 दिनों की DVR स्टोरेज क्षमता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
प्रत्येक आगंतुक का आधार कार्ड अनिवार्य, विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा
होटल और लॉज में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड एवं स्थायी पते का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा। इसके अलावा, एंट्री रजिस्टर में प्रत्येक आगंतुक का मोबाइल नंबर सहित विस्तृत विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
विदेशी नागरिकों के ठहरने पर 24 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य
यदि किसी होटल या लॉज में कोई विदेशी नागरिक ठहरता है, तो होटल संचालकों को 24 घंटे के भीतर FORM-C को Bureau of Immigration (BOI) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही, स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से होटल, सराय, लॉज, अतिथिगृह तथा विवाह स्थलों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश:- #BiharPolice #Muzaffarpurpolice #janpolice #bihar_police_for_your_help pic.twitter.com/bAGjh4WTYw
— Muzaffarpur Police (@MuzaffarpurPol3) February 18, 2025
रात्रि 10 बजे के बाद DJ या लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई
बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर या DJ बजाने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा पाया जाता है, तो DJ मालिक के साथ-साथ होटल संचालक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होटल परिसर में हथियारों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
मुजफ्फरपुर पुलिस ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति होटल, लॉज, अतिथिगृह या विवाह स्थल में किसी भी प्रकार के लाइसेंसी या अवैध हथियार लेकर नहीं घूमेगा। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो होटल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हर्ष फायरिंग पर कड़ा रुख, आयोजकों को ठहराया जाएगा जिम्मेदार
शादी समारोह, उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार की घटनाओं में वर पक्ष, वधू पक्ष, आयोजनकर्ता एवं समारोह स्थल के मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हर्ष फायरिंग को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध गतिविधियों में लिप्त होटलों का लाइसेंस होगा रद्द
मुजफ्फरपुर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी होटल, सराय, लॉज, अतिथिगृह या विवाह स्थल में अवैध गतिविधियों का संचालन पाया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होटल मालिक, प्रबंधक एवं अन्य कर्मियों की होगी। इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई के साथ होटल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
पुलिस की सख्ती, नियमों के उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
मुजफ्फरपुर पुलिस ने होटल एवं विवाह स्थल संचालकों को आगाह किया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होटल एवं लॉज संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने परिसर में आवश्यक सुधार करें और सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।