मुजफ्फरपुर, 26 मार्च 2026: विभिन्न न्यूज चैनलों में चल रही उस खबर को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें “गोली चलाने वाले थानेदार को पुरस्कार” दिए जाने की बात कही जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय ने इसे भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “वीर पशुपतिनाथ मेडल एवं प्रशस्ति पत्र” के लिए पुलिस मुख्यालय, बिहार द्वारा जिले से उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के नामों का प्रस्ताव मांगा गया था। इसी क्रम में तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के माध्यम से 10 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के नामों का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें गायघाट के पूर्व थानाध्यक्ष राजा सिंह का नाम भी शामिल था।

हालांकि, बाद में 18 मार्च 2026 को गायघाट थाना कांड संख्या 71/2026 दर्ज होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनर्विचार किया गया। पुलिस उप-महानिरीक्षक (तिरहुत क्षेत्र) के निर्देश पर 25 मार्च 2026 को जारी पत्र के माध्यम से राजा सिंह को उक्त “वीर पशुपतिनाथ मेडल एवं प्रशस्ति पत्र” से वंचित कर दिया गया।

SSP कार्यालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी या विवादित अधिकारी को पुरस्कार देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस प्रकार की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसी भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों की जानकारी पुलिस को दें।

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