रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सब्सक्राइबर्स को अब नौकरी बदलने की सूरत में ईपीएफ को ट्रासफर करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। अगले वित्त वर्ष ये यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड होने जा रही है। यह जानकारी श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी है।
वर्तमान समय में ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को नौकरी बदलने के बाद ईपीएफ क्लेम के लिए ट्रांसफर फाइल करना पड़ता है। सब्सक्राइबर्स को यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होने के बावजूद ऐसा करना पड़ता है। ईपीएफओ के पास हर साल आठ लाख ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम के आवेदन आते हैं।
श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “ईपीएफओ फिलहाल जॉब बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर को ऑटोमेटेड करने के लिए पायलट आधार पर परीक्षण कर रहा है। सभी सब्सक्राइबर्स के लिए यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में किसी भी समय शुरू हो सकती है।”
अधिकारी ने आगे बताया, “ईपीएफओ C-DAC के साथ मिलकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का अध्ययन कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन बनने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इस समय करीब 80 फीसद काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ऑटोमेटेड ईपीएफ ट्रांसफर एक अहम कदम होगा।”
अधिकारी ने आगे स्पष्ट करते हुए बताया कि अब जैसे ही नया नियोक्ता (कंपनी) नए कर्मचारी के यूएएन के साथ मासिक ईपीएफ रिटर्न फाइल करेगा, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाला ब्याज खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा।
Input : Dainik Jagran