बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि सहारा इंडिया समूह यदि जमाकर्ताओं के पैसे वापस नहीं करती है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ बिहार जमाकर्ताओं के हित का संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई करेगी। मोदी ने आज विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कुमार सर्वजीत के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि सहारा समूह की तीन सोसायटी जमाकर्ताओं से निवेश के लिए राशि प्राप्त करती है। इन तीनों सोसायटी का निबंधन भारत सरकार से है। निवेशकों से जमा प्राप्त करना एवं परिपक्व राशि का भुगतान करना मूलत: इन सोसायटियों का ही उत्तरदायित्व है। इसमें तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं होती है। इसके बावजूद बिहार सरकार अपने स्तर से सभी निवेशकों की जमा पूंजी वापस कराने के लिए प्रयास कर रही है।
अब तक 3556 शिकायत मिली है
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारा के विरुद्ध परिपक्वता राशि के भुगतान के संबंध में करीब छह हजार रिपिट शिकायतें पूरे राज्य से प्राप्त हुई, जिसमें से 2503 का ही निष्पादन हुआ है। पटना जिला में सर्वाधिक 3556 शिकायत मिली, जिनमें से 1982 मामलों में 18 करोड़ 36 लाख 51 हजार 566 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। विभागीय स्तर पर भी अनुश्रवण किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि जमाकर्ताओं का भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापना में) अधिनियम 2002 (संशोधित) अधिनियम 2013 एवं 2017 के तहत कार्रवाई करने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।