जिले में अब किसी प्रकार के जुलूस में डीजे नहीं बजाया जाएगा। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें डीएम आलोक रंजन घोष और एसएसपी मनोज कुमार ने उक्त निर्णय लिया। इस दौरान सभी एसडीओ, डीएसपी और जिले के सभी थानेदार शामिल हुए। इसे सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। बताया गया कि मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक में सभी थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया। इन जगहों पर ग’ड़बड़ी फैलाने वालों की भी सूची तैयार की गई। उक्त सूची मुख्यालय को शीघ्र भेजी जाएगी। वहां से भी इन सभी पर नजर रखी जाएगी।
लाइसेंस होना अनिवार्य : जुलूस के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है। इसमें बाहरी या असामाजिक तत्वों की उपस्थिति होने पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। सभी डीजे मालिकों को यह बताना होगा कि उसने किसी से जुलूस में किराया तय नहीं किया है।
इनपुट : दैनिक जागरण