1 अक्टूबर 2019 से आम आदमी से जुड़े कई बदलाव हो रहे हैं. ये बदलाव आपके डीएल, गाड़ी की आरसी, एसबीआई के सर्विस चार्ज, जीएसटी और क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल की खरीद से जुड़े हुए हैं. डीएल और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड की भी सुविधा दी जाएगी, फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा. इसी तरह एसबीआई के सर्विस चार्ज में 1 अक्टूबर से कटौती हो जाएगी और क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर 0.75 प्रतिशत का कैशबैक नहीं मिलेगा. इसी तरह आज से होने वाले और भी कई बदलावों के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है.

डीएल और आरसी में होगा बदलाव
नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड अंकित होगा. इससे देश के हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी. अब सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी. अब सभी राज्यों में डीएल और गाड़ी की आरसी सभी एक जैसी होंगी. क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा. नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा.

SBI लागू करेगा नया नियम
एसबीआई की तरफ से 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है. अब मंथली एवरेज बैलेंस घटकर 3 हजार रुपये रह जाएगा. दूसरा यह यदि आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो पेनाल्टी में भी कमी की जा रही है. तीसरे बदलाव के तहत NEFT/ RTGS ब्रांच से करने पर अब पहले से कम शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा मेट्रो सिटी के ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे. साथ ही सेविंग अकाउंट वालों के लिए एक वित्तीय वर्ष में पहले 10 चेक फ्री होंगे.

लागू होंगी जीएसटी की नई दरें
1 अक्टूबर से कई चीजों पर जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी. अब 1000 रुपये तक के किराये वाले होटल के कमरे पर टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटर पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को भी घटा दिया है. रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है.

क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल लेने पर कैशबैक खत्म
नोटबंदी के बाद क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल का भुगतान करने पर आपको 0.75 प्रतिशत कैशबैक मिलता था. लेकिन 1 अक्टूबर से यह सुविधा तेल कंपनियों की तरफ से बंद की जा रही है. एसबीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में मैसेज भेजकर सूचना भी दे दी है.

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती
कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती भी लागू हो जाएगी. पिछले दिनों वित्त मंत्री ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 प्रतिशत करने का फैसला किया है. इसके अलावा 1 अक्टूबर के बाद सेटअप की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का भी विकल्प होगा.

पेंशन स्कीम में चेंज
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पॉलिसी भी बदल जाएगी. किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा.

Input : Zee News

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