दि’व्यांगों के साथ किसी तरह के भे’दभाव व अ’त्याचार की घ’टनाओं में शामिल आ’रोपितों को शीघ्र सजा मिलेगी। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में विशेष कोर्ट खुला है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) मुकुंद कुमार को विशेष कोर्ट का जज बनाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने जिला व सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किए गए प्रावधानों की सुनवाई व फैसला विशेष कोर्ट में होगा।
अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले तमाम परिवाद व एफआईआर पर विशेष कोर्ट में मुकदमा चलेगा। विधि विभाग की ओर से प्रतिनियुक्त विशेष लोक अभियोजक दिव्यांगों के साथ होने वाले भेदभाव, अत्याचार व अपराध से संबंधित साक्ष्य व गवाहों को विशेष कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। एससी/एसटी एक्ट के तर्ज पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भी कई प्रावधान किए गए हैं। शहर के दिव्यांग छात्र अंकित कुमार ने बताया कि विशेष कोर्ट खुलने से उनलोगों के साथ होने वाले अपराध में कमी आएगी।
विशेष कोर्ट खुलने से दिव्यांगों के साथ होने वाले भेदभाव व अपराध की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। दिव्यांगों को अधिकार व विशेष अवसर देने के लिए कई कानून बने हैं। दिव्यांग विशेष कोर्ट में अपनी बात खुलकर रख सकेंगे। -नवल किशोर प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन
Input : Hindustan