नवरूना कां’ड में गुरुवार को फिर सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष कोर्ट में सीबीआई की ओर से किसी प्रतिनिधि के शामिल नहीं होने से यह स्थिति सामने आयी। कोर्ट ने इस कां’ड में पुन: सुनवाई के लिए अब 10 जनवरी की तिथि तय की है। इस बीच नवरूना पक्ष की अधिवक्ता रंजना सिंह ने फिर कां’ड की प्रगति रिपोर्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। वह पूर्व में भी ऐसी अर्जी दाखिल की थीं। अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को विशेष कोर्ट में नवरूना कां’ड की सुनवाई थी। वह कोर्ट रूम में सीबीआई की प्रतीक्षा में थीं। लेकिन, कोई नहीं आया। इसके बाद कोर्ट बंद होने के पहले विशेष कोर्ट के समक्ष एक बार फिर सीबीआई को पत्र भेजने को लेकर आवेदन सौंपी हूं। उन्होंने सीबीआई से केस की प्रगति रिपोर्ट व मामले में अबतक चार्जशीट दाखिल नहीं होने को लेकर कोर्ट के माध्यम से सीबीआई से सवाल पूछा है।

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आवासीय परिसर के नाले की आज होगी उड़ाही

मुजफ्फरपुर। जवाहर लाल रोड स्थित नवरूना के आवासीय परिसर स्थित नाले की उड़ाही नगर निगम की ओर से की जाएगी। इसे लेकर नगर आयुक्त ने नगर थाने के थानेदार को पुलिस बल के साथ मौजूद रहने को कहा है। साथ ही नाली उड़ाही कराने की जिम्मेदारी सिटी मैनेजर ओमप्रकाश को दी है। नगर आयुक्त ने पत्र में लिखा है कि नवरूना के अवासीय परिसर की साफ-सफाई कराना आवश्यक है। विवादित परिसर होने की सूरत में पुलिस की उपस्थिति आवश्यक है, ताकि उड़ाही के दौरान अगर कुछ संदिग्ध वस्तु मिले तो उसकी तत्वरित जांच की जा सके। इससे पूर्व साफ सफाई करने को लेकर सीबीआई अंचल निरीक्षक से पूछताछ कर चुकी है।

मामले की अनदेखी का आरोप

अधिवक्ता रंजना सिंह ने कहा कि सीबीआई पिछली कई तारीखों से कोर्ट नहीं आ रही है। केस की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट ने सीबीआई पर किसी प्रकार का दबाव होने का भी आरोप लगाया है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी है प्रगति रिपोर्ट

20 से अधिक संदिग्धों की दोबारा हुई है जांच-पड़ताल

बीते दिन जांच की अवधि पूरी होने से पूर्व सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट जमा की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस दौरान उनकी जांच टीम ने 20 से अधिक संदिग्धों की दोबारा जांच पड़ताल की है। साथ ही इंस्पेक्टर जीतेंद्र प्रसाद की ब्रेन मैपिंग करायी है। साथ ही 10 लाख द्यरुपये के इनाम की घोषण भी की है। इसके अलावा भी प्रगति रिपोर्ट में कई बिंदुओं की जानकारी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी है।

Input : Hindustan

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