मुजफ्फरपुर के ब’हुचर्चि’त बा/लिका गृ/हकां/ड में दिल्ली स्थित साकेत विशेष पॉ/क्सो कोर्ट मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दो/षियों को स/जा सुना सकता है। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ स/जा के बिंदु पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल, सभी दो/षी ति/हाड़ जे/ल में बंद हैं। स/जा के बिंदु पर होनेवाली सुनवाई पर मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी, पीपी, आईओ, दोषियों के परिजन और अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं।
बीते 20 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत गंभीर लैंगिक हमले व सामूहिक बलात्कार में आरोपितों को दोषी ठहराया था। इससे पहले कोर्ट ने 30 मार्च 2019 को ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप तय किए थे। इनपर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।
अधिकारियों को भी माना था लापरवाह :
कोर्ट ने ब्रजेश व बालिका गृह के कर्मचारियों के साथ ही सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने, कर्तव्य में लापरवाही व उत्पीड़न की जानकारी देने में विफल रहने के आरोप में दोषी ठहराया था। इन आरोपों में अधिकारियों के प्राधिकार में रहने के दौरान बच्चों पर क्रूरता के आरोप भी शामिल थे, जो जुवेनाइल एक्ट के तहत दंडनीय हैं।
दोष गठन के बिंदु पर तीन बार बढ़ानी पड़ी तारीख :
अदालत ने सीबीआई के वकील और 20 आरोपियों की अंतिम दलीलों के बाद 30 सितंबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच कपितय कारणों से दोषी ठहराने के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट को तीन बार तारीख बढ़ानी पड़ी थी। चौथी तारीख पर कोर्ट ने ब्रजेश समेत 19 आरोपितों को दोषी ठहराया था।
दोषियों को हो सकता आजीवन कारावास :
सोमवार को मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं में सजा के बिंदु पर चर्चा होती रही। वरीय अधिवक्ता शरद सिन्हा व प्रियरंजन अन्नू ने बताया कि कोर्ट ने गैंगरेप, रेप, पॉक्सो, साजिश, मारपीट करने और अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। गैंगरेप व अन्य धाराओं में दोषियों को कम से कम 20 साल कठोर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कोर्ट जुर्माना भी वसूल सकता है। रेप व अन्य धाराओं में दोषियों को तीन साल से दस साल व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बताया जाता है कि इस कांड में चार दोषियों को गैंगरेप की धाराओं में दोषी पाया गया है।
गैंगरेप, रेप, पॉक्सो एक्ट के दोषी :
ब्रजेश ठाकुर
रवि रौशन
विजय तिवारी
दिलीप वर्मा
पॉक्सो, लापरवाही व साजिश के दोषी :
मधु उर्फ साजिस्ता परवीन
इंदू कुमारी
हेमा मसीह
चंदा देवी
किरण देवी
मंजू देवी
नेहा कुमारी
मीनू देवी
डॉ. अश्विनी कुमार
रेप व पॉक्सो के दोषी :
गुड्डृ कुमार उर्फ गुड्डू पटेल
कृष्णा राम
रामनुज ठाकुर
विकास कुमार
पॉक्सो व साजिश के दोषी
रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब
पॉक्सो, लापरवाही व जेजे एक्ट के तहत दोषी :
रोजी रानी
Input : Hindustan