नई दिल्ली: अगर आप मौजूदा BS IV मानक वाली कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसकी अनदेखी करना भारी पड़ सकता है. कोर्ट का नया आदेश आपके लिए फायदे और घाटे, दोनों का सौदा दिख रहा है.
31 मार्च से BS IV मानक वाले वाहन पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार कंपनियों की एक याचिका पर फैसला सुनाया है कि 31 मार्च, 2020 के बाद BS IV प्रदूषण मानक वाले वाहन नहीं बिकेंगे. कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों की मांग ठुकरा दी जिसमें BS4 वाहनों को बेचने के लिए अप्रैल तक का समय माँगा था. इस फैसले के तहत अब भारत में कोई भी वाहन बनाने वाली कंपनी BS4 वाहनों की बिक्री नहीं कर सकता.
आप पर क्या पड़ेगा असर
जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद अब कंपनियों को सभी BS4 वाहनों को मार्केट से हटाना होगा. इसका एक फायदा यह है कि वाहन कंपनियों को पहले से ही तैयार अपनी कार और गाड़ियों को 31 मार्च से पहले बेचने का दबाव होगा. ऐसे में ग्राहकों को भारी छूट मिलने की उम्मीद है. लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर ये है कि जो ग्राहक अगले 3-6 महीनें में गाड़ी खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं तो उन्हें अब मौजूदा दामों पर वाहन खरीदना मुश्किल होगा. क्योंकि 1 अप्रैल से BS6 लागू होने की वजह से सभी वाहनों के दाम बढ़ जाएंगे.
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2018 में फैसला सुनाया था कि 31 मार्च, 2020 के बाद बीएस4 मानक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन और बिक्री पर रोक लगेगी. इसी आदेश पर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स (FADA) ने याचिका दायर किया था कि इस डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.
Input : Zee News