बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली अब दस पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो गयी है। इसके अतिरिक्त मीटर रेंट को भी समाप्त कर दिया है। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। शुक्रवार को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इस आशय का एलान किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तय यह दर पहली अप्रैल से लागू होगी। बगैर सब्सिडी के बिजली की दर नए वित्तीय वर्ष के लिए 6.05 रुपए प्रति यूनिट होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह 6.15 रुपये प्रति यूनिट है। विद्युत विनियामक आयोग के निर्णय के बाद राज्य सरकार के स्तर पर सब्सिडी की घोषणा की जाती है। आयोग ने शुक्रवार को अपनी अनुशंसा की।
तय लोड से अधिक के उपयोग पर बिजली बिल के साथ ही दंड का बिल : विद्युत विनियामक आयोग ने अनुशंसा की है कि अगर तय लोड से अधिक का उपयोग किया जाता है तो बिजली में नियत टैरिफ की राशि के साथ-साथ दंड को ले लगने वाला शुल्क भी जोड़कर आएगा। 33 केवीए पर न्यूनतम लोड की सीमा 1000 केवीए से घटाकर 500 केवीए किया गया है। इससे कृषि आधारित उद्योगों को लाभ होगा।