जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जय कांत ने आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के विभिन्न व्यवसाई संघो के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की एवं लॉक डाउन में सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सामने अभी संकट की स्थिति है ऐसे में जिले के विभिन्न व्यवसायिक संघों के प्रतिनिधियों से प्रशासन की अपेक्षा है की लॉक डाउन की स्थिति में आवश्यक बस्तुओं की कालाबाजारी एवं जमाखोरी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा प्रशासन उनके साथ हैं परंतु कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने आमजन से अपील भी किया कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

इस संबंध में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बैठक में विभिन्न व्यवसायिक संघो के द्वारा लॉक डाउन की स्थिति में उत्पन्न हो रही परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने बड़े ही धैर्य के साथ उनकी समस्याओं को सुना। विभिन्न व्यवसायिक संघों के प्रतिनिधियों के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। लॉक डाउन की स्थिति में आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमत में अनावश्यक बढ़ोतरी के मद्देनजर जो शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुई उस संदर्भ में जिलाधिकारी ने व्यवसायिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ विमर्श किया। निर्णय लिया गया कि थोक विक्रेता आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य दैनिक रूप से प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे।

संघों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों की आज का थोक मूल्य बताया गया — मसूर दाल 6500 प्रति क्विंटल, चना दाल ₹6000 प्रति क्विंटल, चना -5500 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर दाल ₹8000 प्रति क्विंटल, रिफाइन ₹100 प्रति केजी डालडा ₹90 चावल 3000 से ₹4000 क्विंटल,आंटा- 2500-2700 रुपये प्रति क्विंटल, आलू 1600 से 1800 प्रति क्विंटल, प्याज 2500 से 2700 प्रति किवंटल, सरसों तेल 100 से ₹110 प्रति किलो, चीनी 3650 से ₹3700प्रति सौ केजी, नमक 8 से ₹10 प्रति किलो। इसके अतिरिक्त मुर्गी दाना और पशु चारा ,साबुन/सर्फ की ढुलाई पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

व्यवसायिक संघ के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि लॉक डाउन की स्थिति में खाद्य पदार्थों का थोक मूल्य अपने -अपने प्रतिष्ठानों पर चिपकाए साथ ही प्रशासन को भी उपलब्ध कराएं ताकि आम लोगों को सही मूल्य पर आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। बैठक में दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वह यह कि आवश्यक खाद्य पदार्थों और वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।बताया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस संबंध में कल तक आवश्यक निर्णय ले लेगी ।इंटरस्टेट /इंटर डिस्टिक आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई सुगमता पूर्वक हो सकेगा। इस संबंध में समय निर्धारण किया गया कि बड़े मालवाहक गाड़ियां रात्रि में शहर में प्रवेश करेंगे और सुबह 8:00 बजे तक और विपरीत परिस्थिति में 9:00 बजे से पहले अनलोड हो शहर से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ छोटी मालवाहक गाड़ियां जो सामान्यतः थोक विक्रेताओं से माल खरीद कर और लोड होकर निकलती हैं उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा बशर्ते की थोक विक्रेता उन्हें रसीद उपलब्ध कराएंगे। परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह होगी की छोटे मालवाहक गाड़ियां माल की ढुलाई मालवाहक वाहन पर ही कर सकेंगे न की पैसेंजर गाड़ियों पर।माल की ढुलाई पैसेंजर वाहनों पर करेंगे तो प्रशासन उन्हें सख्ती से निपटेगा और साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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