जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत वाली खबर है,अब वे बिना विलम्ब शुल्क व दंड के जीएसटी कर 30 जून तक जमा कर सकते हैं. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी के तहत निबंधित सभी करदाताओं को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गई है. अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क, दंड के कर का भुगतान व विवरणी दाखिल कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान व रिर्टन बिना किसी ब्याज, विलम्ब शुल्क व दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 85 फीसदी यानी यानी 2.75 लाख करदाआतों को इसका लाभ मिलेगा. वहीं, 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क व दंड के कर सकेंगे, परंतु उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.

उपमुख्यंत्री ने कहा कि कम्पोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं को जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है. ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जितनी भी सूचना, अधिसूचना,अपील, विवरणी,आवेदन व अन्य दस्तावेज जिन्हें 20 मार्च से 29 जून तक दाखिल करना था की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गयी है.

Input : Live Cities

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