केंद्र सरकार ने कुछ शर्तो के साथ शनिवार से देशभर में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें गैर जरूरी सामान की दुकानें भी शामिल हैं। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं मिलेगी।

शुक्रवार रात जारी आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि नगर निगम के क्षेत्र से बाहर मार्केट कांप्लेक्स में दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसमें सिर्फ 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। साथ ही लॉकडाउन के लिए जारी अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा और सभी लोगों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा।

माल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी

मल्टी और सिंगल ब्रांड के माल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी। यानी माल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी।

नहीं खुलेंगी हॉटस्‍पॉट जोन की दुकानें

गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

Input : Dainik Jagran

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