खान एवं भूतत्व विभाग के डायरेक्टर अरुण प्रकाश ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया. इस आदेश के तहत अब ईट भट्ठा संचालक ईटों के में निर्माण के बाद उसे खुली बाजार में बिक्री के लिए भेज सकेंगे. बता दें कि सरकार ने इसके पहले केवल ईट-भट्ठा संचालन का आदेश दिया था. इससे अधिकतर जिलों में स्थानीय प्रशासन ने ईटों की बिक्री पर रोक लगा दी थी.

सरकारी आदेश में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव को सुनिश्चित करते हुए कार्य परियोजनाओं के लिए बालू, पत्थर समेत सभी लघु खनिज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. गृह मंत्रालय ने आदेश के हवाले से कहा गया है कि ईट निर्माता, पत्थर बंदोबस्त धारी और बालू भंडारण अनुज्ञप्ति धारी को निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है.

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