केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइड लाइन के अनुसार राज्य सरकार लॉकडाउन में कुछ-कुछ रियायतें देती जा रही है. इसी क्रम में बिहार सरकार ने राज्य के सभी बालू घाटों पर मंगलवार से बालू का खनन शुरू करने का निर्देश जारी किया है. इसके तहत सभी बालू घाटों पर कोविड-19के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर सारे एहतियाती कदम उठाए जाएंगे. सरकार ने बालू घाटों पर खनन की इजाजत इस शर्त के साथ दी है कि बालू घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.

खानन एवं भूतत्व के अफसरों और मुख्य सचिव के साथ सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. खनन के तरीकों और कोविड-19 के शर्त का शर्तों का पालन करने से संबंधित आदेश भी विभाग में जारी कर दिया है. विभाग में खनन के आदेश को मंजूरी देते हुए गाइडलाइन भी जारी किया है.

बिहार सरकार के जारी निर्देश के अनुसार बालू के खनन में सभी मजदूरों को पर्सनल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना होगा. सभी बंदोबस्त धारियों को सारे सुरक्षा मानक की व्यवस्था करनी होगी. हैंड वॉश सेनिटाइजर मास्क जैसी जरूरी चीजों की व्यवस्था मजदूरों के लिए बंदोबस्त धारी ही करेंगे. पर्याप्त दूरी के साथ खनन किया जाएगा यही व्यवस्था बालू की लोडिंग अनलोडिंग के समय भी रहेगी.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि NGT के आदेश पर हर साल एक जुलाई से तीन महीने के लिए बालू का खनन रोक दिया जाता है. गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं. सारे कार्यों में सर्वाधिक आवश्यकता बालू की होती है. बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बालू खनन का आदेश जारी किया गया.

Input : Live Cities

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