मुजफ्फरपुर । लॉक डाउन की अवधि में राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर फंसे हुए व्यक्तियों के आवागमन के संबंध में अपर सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार द्वारा मंगलवार को एसओपी निर्गत किया गया है। उक्त एसओपी के आधार पर जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर द्वारा ई-पास निर्गत किए जाने के संबंध में निर्देश जारी हुआ है। जिसमें पूर्व की तरह परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु/श्राद्ध एवं चिकित्सकीय आकस्मिकता के मामलों में ई-पास निर्गत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार आज के अंदर अन्य राज्यों के फंसे हुए वैसे व्यक्ति जो अपने निजी वाहन से अपने घर, गंतव्य की यात्रा करना चाहते हैं ,यात्रा करने वाले यात्री एवं चालक के अनिवार्य मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के उपरांत ही पास निर्गत किया जाएगा। ई-पास के आवेदकों को मेडिकल स्क्रीनिंग एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, सदरअस्पताल, मुजफ्फरपुर में किया जाएगा।
ई-पास के आवेदन के साथ मेडिकल स्क्रीनिंग रिपोर्ट को संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधीक्षक एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर तथा सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पास के लिए आवेदन में वाहन संख्या एवं यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। यात्री एवं चालक के द्वारा सैनिटाइजर तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा आवेदनों को समीक्षोपरांत निर्धारित एसओपी के आलोक में ई-पास निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। फंसे हुए व्यक्तियों के संबंध में गृह मंत्रालय ,भारत सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित मापदंड एवं निर्गत दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।