नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन (lockdown) को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 के लिए गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई है. नई गाइडलाइंस में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. इसके साथ ही मेट्रो सेवा पर पाबंदी रहेगी. लॉकडाउन 4.0 में भी स्कूल और कॉलेज को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

Jodhpur doctor couple follow coronavirus COVID-19 lockdown rules ...

शादी समारोह के लिए खास गाइडलाइन

लॉकडाउन 4.0 में गृह मंत्रालय की ओर से शादी समारोह और अंतिम क्रियाक्रम संस्कार में शामिल होने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘शादी से जुड़े समारोह का आयोजन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए किया जा सकता है. लेकिन शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे.’

अंतिम संस्‍कार में केवल 20 लोग हो सकेंगे शामिल

अंतिम संस्कार के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यहां भी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन सुनिश्चत करते हुए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. बाहर निकलने से पहले मास्क कवर लगाना अनिवार्य है. बार-बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने के अलावा दो गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.

बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्देश

– लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें.

इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

– लॉकडाउन 4.0 में घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी.

– होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे.

– सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे.

Input : News18

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