नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन (Lockdown) पर लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन (Lockdown) को खोलने के लिए अनलॉक-1 (Unlock 1) जारी किया है. अनलॉक-1 (Unlock 1) के लिए गृह मंत्रालय शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. आइये जानते हैं अनलॉक-1 बड़ी बातें.
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लॉकडाउन खोलने के लिए अनलॉक-1 की 10 अहम बातें:-
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था.
सरकार ने रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है. पहले चरण में होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. बता दें कि 25 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन-1 से ही होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल बंद हैं.
पूजा स्थलों को खोला जाएगा.
इंटर स्टेट मूवमेंट पाबंदी हटाई गई.
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
अंतरराष्ट्रीय उड़ाने और मेट्रो परिचालन का फैसला स्थानीय प्रशासन करेंगे.
स्कूल सिनेमा हॉल पर फैसला जुलाई के महीने में परिस्थिति के हिसाब से लिया जाएगा.
लॉकडाउन 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में रहेगा.
कंटेनमेंट जोन का फैसला स्थानीय प्रशासन करेगा.