नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन (Lockdown) में छूट भी दी जाने लगी है. अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) के तहत देश में सभी घरेलू उड़ानों और लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है. लॉकडाउन में मिली छूट के बाद से देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में मामलों में तेजी देखी गई है. मंगलवार तक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2.67 लाख तक पहुंच गई.

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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्यों ने क्वारंटाइन के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं. ज्यादातर राज्यों ने हर प्रदेश के हिसाब से क्वारंटाइन के नियमों को रखा है. राज्यों का मानना है कि कई प्रवासी हॉटस्पॉट वाले राज्यों और इलाकों से आ रहे हैं लिए क्वारंटाइन के नियमों को सख्त करने की जरूरत है, जिससे राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके. ऐसे में अगर आप भी दूसरे राज्य में जाने वाले हैं तो आपको वहां के क्वारंटाइन के नियमों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

दिल्ली :

– दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों चाहे वह हवाई सफर करके आया हो या फिर रेल और बस से सभी को 7 दिन के लिए घर में ही क्वारंटीन होना होगा.

– इसके साथ ही दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को पहले 7 दिन सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा और फिर अगले 7 दिनों के लिए घर में ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा.

कर्नाटक :

–  कर्नाटक सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियमों में बदलाव किए हैं. इसमें सबसे जरूरी है कि राज्यों में लौटने वाले लोगों को हाथ पर मुहर लगवाना अनिवार्य होगा.

– इसके साथ ही कोरोना के कम प्रसार वाले राज्यों से लौटने वाले या​त्रियों को 14 दिन के लिए घर पर ही क्वारंटाइन होना होगा.

– महाराष्ट्र से आने वाले प्रवासियों को 7 दिन सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा और अगले 7 दिन उन्हें घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा.

– इसी के साथ परिवार में किसी की मौत होने पर देखने जाने वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले रोगियों को विशेष श्रेणी में रखा जाएगा.

–  सरकार ने साफ किया है कि क्वारंटाइन सेंटर में अगर किसी मरीज की रिपोर्ट दो दिन लगातार निगेटिव आती है तो उसे सेंटर से छुट्टी दे दी जाएगी. हालांकि घर पर उसे 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा.

–  कनार्टक में किसी मीटिंग में शामिल आने वाले या व्यवयास के लिए 48 घंटे से कम समय राज्य में रुकने वाले लोगों को क्वारंटाइन के परीक्षण और होम क्वारंटाइन के नियमों से छूट होगी. लेकिन दो दिन से अधिक और 7 दिन से कम समय तक राज्य में रहने वाले लोगों को कोविड-19 की जांच करवाना अनिवार्य होगा.

तमिलनाडु :

– तमिलनाडु सरकार ने क्वारंटाइन नियमों में बदलाव करने के साथ ही ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 की जांच परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा.

– जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें सरकारी की ओर से बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा. इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर में होने वाला खर्च मरीज को ही उठाना होगा.

बिहार :

– बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने राज्य में क्वारंटाइन के नियमों को और सख्त कर दिया है. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, दिल्ली, गुजरात के सूरत और अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, पश्चिम बंगाल से कोलकाता, हरियाणा और बंगलूरू से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा. इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा.

आंध्र प्रदेश
– आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वारंटाइन के सख्त नियम तैयार किए है. सरकार के नए नियम के मुताबिक अब घरेलू यात्रियों को स्पंदना वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना होगा और टिकट खरीदने से पहले मंजूरी लेनी होगी. इसके बाद राज्य में प्रवेश कर रहे प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी.

– स्क्रीनिंग में यात्री में कोरोना के लक्षण मिले तो उसे सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा. जहां उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा. सात दिन में अगर मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे घर जाने की इजाजत होगी.

– हॉटस्पॉट वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों को सरकार की ओर से उपलब्ध क्वारंटाइन सेंटर में 7 दिनों के लिए रखा जाएगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटाइन होना होगा. इसी तरह ऐसे राज्य जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा नहीं हैं वहां के यात्रियों को 14 दिन घर पर ही क्वारंटाइन में रहना होगा.

Input : News18

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