बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा ब्रजेश ठाकुर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनावाई हुई. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर के वकील की दलील सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है. मामले में जुड़ी जानकारियां सीबीआई से मांगी है. मुकदमे की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट में ब्रजेश ठाकुर ने निचली अदालत के फैसले हड़बड़ी में लिया गया फैसला करार दिया है. उसने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा है कि निचली अदालत में कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया. मुझपर लगाए गए आरोप को करने में मैं सक्षम हूं या नहीं इसकी जांच नहीं की गयी. बलात्कार के आरोप की स्थिति में उसका पोटेंसी टेस्ट कराया जाना चाहिए था, जो जांच एजेंसियों ने नहीं कराया और ना ही कोर्ट ने इसपर ध्यान दिया.
बता दें कि साल 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 40 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. टिस की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला उजागर हुआ. ब्रजेश ठाकुर समेत सभी आरोपित गिरफ्तार किए गए. जब यह मामला और तुल पकड़ा तो इसकी जांच सीबीआई को दे दी गयी.
हाईप्रोफाइल मामल होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षेप करते हुए ब्रजेश ठाकुर को बिहार से पंजाब की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया, साथ ही मामले की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गयी. जहां पर 20 जनवरी को साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनायी.
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