कोलकाता. कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta Highcourt) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा (Durga Puja) को लेकर अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल में आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी. कोर्ट के मुताबिक ये पंडाल नो एंट्री जोन घोषित किए जाएंगे. दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दुर्गा पूजा पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीब बंदोपाध्याय ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जुटते हैं और ऐसे में पुलिस बल का इस्तेमाल कर शारीरिक दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल है. इसलिए दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगानी होगी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के पहले बैरीगेट लगाना होगा. छोटे पंडालों में ये बैरिगेट 5 मीटर पर जबकि बड़े पंडालों में ये 10 मीटर पर लगाना होगा.

3000 से ज्यादा पंडालों की भीड़ नियंत्रित नहीं कर सकते पुलिसकर्मी

अदालत ने कहा कि पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजकों को ही जाने की अनुमति होगी. आयोजकों में भी बड़े पंडालों में एक बार में सिर्फ 25 लोग और छोटे पंडालों में सिर्फ 15 लोग जा सकेंगे. लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि पश्चिम कोलकाता में इतने पुलिसकर्मी नहीं हैं कि वह शहर के तीन हजार से भी ज्यादा पंडालों में भीड़ को नियंत्रित कर सकें.

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पूजा को लेकर ममता ने साधा था विपक्ष पर निशाना

पिछले महीने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल पूजा आयोजित करने की योजना की घोषणा की थी. विपक्ष का नाम लिए बगैर, ममता ने कहा था कि “हम इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन जरूर करेंगे. हमें किसी भी कीमत पर भीड़ से बचना होगा क्योंकि अगर हम पूजा की अनुमति नहीं देते हैं या इसे लेकर यदि कोई विवाद होता है तो हमें दोष देने के लिए गिद्ध वहां बैठे हैं. उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है.”

बता दें बंगाल में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बना हुआ है रविवार को राज्य में 64 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 6 हजार की संख्या पार कर गया. राज्य में 3,983 रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3,21,036 पहुंच गया.

Source : News18

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