खान एवं भूतत्व मंत्री जीवेश कुमार ने बुधवार को विकास भवन में विभाग द्वारा निर्गत किए जाने वाले स्टॉकिस्ट लाइसेंस (के लाइसेंस) की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। रिन्यूअल के लिए दो हजार और नए आवेदन के लिए 10 हजार शुल्क जमा करके उसकी रसीद अपलोड करनी होगी। सात दिन के अंदर आवेदन की जांच करके मुख्यालय से उप निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया बालू के स्टॉकिस्ट लाइसेंस के साथ-साथ पत्थर के लिए भी रहेगी।

अभी हैं 590 स्टॉकिस्ट लाइसेंस

राज्य में विभाग के स्टाकिस्ट लाइसेंस धारकों की मौजूदा संख्या 590 है। अब इन लाइसेंस के रिन्यूअल होने हैं। रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकेगा। विभाग के दफ्तर में किसी को चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग की प्रधान सचिव हरजौत कौर ने कहा कि लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी।

Source : Hindustan

rama-hardware-muzaffarpur

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD