बिहार में गैर आरक्षित वर्ग के तहत 2 अन्य जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को पत्र भेजा है.

जो आरक्षित वर्ग में नहीं वो सभी गैर आरक्षित की श्रेणी में

सरकार के पत्र में कहा गया है कि वैसी जातियां जो अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं वैसी सभी जातियां गैर आरक्षित वर्ग के अधीन मानी जाएंगी। गैर आरक्षित वर्ग की कोई सूची नहीं है. लिहाजा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रकाशित सूची के अतिरिक्त अन्य सभी जातियों को गैर आरक्षित वर्ग में रखा जाए. इन जातियों के अभ्यर्थियों को उनकी संगत जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र उनके आवेदन के आधार पर निर्गत किया जा सकता है. साथ ही निर्धारित मापदंडों के अनुरूप इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाए.

सिंधी एवं खत्री जाति को मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि हिंदू समुदाय के उच्च जातियों के ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार एवं कायस्थ तथा मुस्लिम समुदाय की उच्च जाति सैयद,शेख एवं पटान जातियों के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र पूर्व से निर्गत किए जाते रहे हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. जिसके आलोक में गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसी परिपेक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 नवंबर 2020 को सिंधी एवं खत्री जाति के सदस्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से किया गया था।

Source : News4Nation

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