बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया को तेज कर रहा है. प्रदेश के हाट-बाजारों में ढोल बजाकर आम लोगों को संशोधन की सूचना दी जाएगी. नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निकाय के कारण इस बार मतदाता सूची में संशोधन की जरुरत दिखी है. वहीं लोगों को इसकी जानकारी देने अलग-अलग तरीके आजमाये जा रहे हैं

दरअसल, बिहार के कई पंचायत क्षेत्रों को अब नगर निकाय क्षेत्र का दर्जा मिल चुका है. जिसके बाद अब पुराने पंचायत क्षेत्र में रहे मतदाताओं की गिनती इसमें नहीं होगी. उनको पंचायत क्षेत्र से नियमानुसार अलग किया जायेगा और उन क्षेत्रों में इसे लेकर प्रचार की व्यवस्था की जा रही है. न्यूज 18 के अनुसार,आयोग ने आदेश जारी कर मतदाता सूची (voter list) में संशोधन की सूचना 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 7 दिनों तक चार स्थानों पर की जायेगी.

चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में सूचना देने का निर्देश दिया है. वहीं पंचायत समिति के चुनाव के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में और जिला परिषद के चुनाव के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में सूचना देने का निर्देश जारी किया गया है.

चुनाव आयोग ने इस दौरान किसी भी तरह के दर्ज कराये गये आपत्ति को लेकर भी समय सीमा तय कर दिया है. 5 अगस्त तक उसका निराकरण कर लिया जाना जरूरी होगा. जिसके बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. 10 अगस्त तक मतदाता सूची में संशोधन का काम पूरा किया जायेगा. इसे लेकर सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भी सौंपी जाये.

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों की सूची तैयार कर ली गयी है. इस बार पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य के करीब 300 ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में विलय होने के बाद शेष ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नये सिरे से पदों के आरक्षण की तैयारी की गयी है. इसे सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों को चिह्नित कर लिया गया है.

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों की सूची तैयार कर ली गयी है. इस बार पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य के करीब 300 ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में विलय होने के बाद शेष ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नये सिरे से पदों के आरक्षण की तैयारी की गयी है. इसे सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों को चिह्नित कर लिया गया है.

Input: prabhat khabar

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