बिहार में अब किसी भी निजी विद्यालय का संचालन बिना प्र-स्वीकृति के नहीं चलेगा। इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय किया गया है। इसके बाद बिना अनुमति बिना प्रस्वीकृति वाले निजी विद्यालय का संचालन नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह सभी डीईओ को भेजे पत्र में कहा है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित तीन स्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती है। इसे प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक परामर्श एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से इ-संबंधन पोर्टल विकसित किया गया है। प्रस्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर इस संबंध में पर आवेदन किया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत पूर्व से स्वीकृत सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपलोड कराया जाए। डॉक्यूमेंट अपलोड का कार्य 30 सितंबर 2021 तक पूर्ण करें। इसके बाद निजी प्रारंभिक विद्यालयों का निर्धारित मापदंड के तहत जांच करें फिर प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र निर्गत करें। जिला स्तर पर यह कार्य 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करना है। 31 दिसंबर 2021 तक पूर्व से प्राप्त हुए प्रारंभिक निजी विद्यालय का क्यूआर कोड का प्रमाण पत्र निर्गत हो सके। पूर्व से प्राप्त लंबित आवेदनों का प्रस्वीकृति संबंधी कोई ऑफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जिले में निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु आवेदन जो लंबित हैं वैसे मामलों में नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करें। वैसे सभी निजी प्राथमिक विद्यालय जिनकी प्रस्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त पर प्रस्वीकृति की कार्रवाई करें।

Source : News4Nation

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