दुर्गा पूजा एवं आगे आने वाले अन्य त्योहारों के अवसर पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति गंभीरता बरती जा रही है। इस क्रम में असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह को बल देते हुए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। इसे लेकर जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। अफवाह फैलाने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 153a, 505 के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये धाराएं संज्ञेय एवं गैर जमानतीय हैं।
इसी प्रकार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म यथा: फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, पोर्टल तथा अन्य वेब न्यूज़ पर सतत निगरानी रखी जा रही है। आपत्तिजनक ऑडियो/ वीडियो वायरल करने वाले वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति दूसरे वर्ग या समुदाय के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल का नुकसान अथवा अपवित्र या उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता हो, कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान या पूजा में बाधा पहुंचाता हो तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड की धारा 153a, 295, 295a एवं 296a के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सामाजिक सद्भाव एवं संप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले तत्वों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
वैसी झांकी अथवा व्यंग चित्र जुलूस और पंडाल में नहीं होगा जिससे किसी संप्रदाय, जाति, धर्म, वर्ग अथवा समुदाय की भावना को ठेस पहुंचती हो।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, सभी पुलिस पदाधिकारी सतर्क रहें। इस बाबत सख्त निर्देश दिए गए है। इसके उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं सख्ती से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आयोजक एवं शांति समिति के सदस्य अपने -अपने क्षेत्रों में पूरी जिम्मेदारी के साथ शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
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