दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति और गाइडलाइंस को लेकर डीडीएमए ने औपचारिक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, रेवन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट चिन्हित करने और उसे तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी.

किसी तरह की पूजा सामग्री यमुना में प्रवाहित करने पर सख्त मनाही

आदेश के मुताबिक, चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे जिसे इकट्ठा करने और डिस्पोज़ल की ज़िम्मेदारी सम्बंधित नगर निगम और अन्य एजेंसी की होगी. श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही है. सभी जिलों के डीसीपी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पूजा से जुड़ी को सामग्री या अन्य सामान्य यमुना में प्रवाहित न किया जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई भी सामग्री यमुना की मुख्य धारा में जाकर न मिले.

सभी दिशानिर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा

सभी आयोजकों को एनजीटी और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. सभी छठ पूजा समितियों को आयोजन की अनुमति के लिए सम्बंधित डीएम को एक अंडरटेकिंग देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि अलग अलग एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो. सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाकों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चलायें.

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